कम्पनी व निदेशकों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

लखनऊ (सुल्तान संवाददाता) लखनऊ के कैसरबाग में स्थित गौतम बुद्ध मार्ग पर स्थित प्रमोद टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ध्रुव चन्द्रा ने सिस्का एल०ई०डी० लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड व उसके निदेशक राजेश जीवन उत्तम चंदानी और गोविन्द उत्तम चंदानी के खिलाफ कोतवाली क़ैसरबाग में पाँच करोड़ सत्तावन लाख रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। ध्रुव चन्द्रा के मुताबिक उनकी कम्पनी दूसरे संस्थानों के साथ मिलकर टेलीकॉम व इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय करती है। वर्ष 2018 में ध्रुव चन्द्रा ने सिस्का कम्पनी के साथ व्यवसाय करने के लिए एक एम०ओ०यू० किया था। व्यवसाय के लिए लोन की आवश्यकता होने पर यूनिटी स्मॉल फाइनेन्स बैंक का चयन किया गया था। बैंक से लोन ली गयी समस्त धनराशि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अदा किये जाने की पूरी ज़िम्मेदारी सिस्का एल०ई०डी० लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों की थी। ध्रुव चन्द्रा का आरोप है कि सिस्का एल०ई०डी० लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने वर्ष 2023 तक सही तरीके से व्यवसाय किया। उसके बाद सिस्का एल०ई०डी० लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने बैंक से ली गयी लोन रकम देने में ताल-मटोल करने लगे। जिससे ध्रुव चन्द्रा की कम्पनी पर बैंक का तीन करोड़ इक्यावन लाख तेरासी हज़ार का कर्ज़ हो गया। बैंक का ध्रुव चन्द्रा पर रकम लौटाने का दबाव होने के कारण ध्रुव चन्द्रा ने किसी तरह बैंक का क़र्ज़ अदा किया। इसके अलावा सिस्का के निदेशकों ने ध्रुव चन्द्रा से दो करोड़ पाँच लाख का माल भी उधार लेकर पाँच करोड़ चेक दे दिया। चेक बाउंस होने के बाद भी जब सिस्का एल०ई०डी० लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने ध्रुव चन्द्रा को उनका भुगतान नहीं किया तो परेशान होकर ध्रुव चन्द्रा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सिस्का एल०ई०डी० लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय अपनी रकम लेने पहुँचे तो ध्रुव चन्द्रा को वहाँ के लोगों डण्डे से मार-पीट कर भगा दिया। वहाँ से वापस आने के बाद ध्रुव चन्द्रा ने डी०सी०पी० पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव से अपने साथ हुई धोखाधड़ी एवं मार-पीट की शिकायत की। डी०सी०पी० पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के आदेश पर कोतवाली क़ैसरबाग में 12 दिसम्बर को मेसर्स सिस्का एल०ई०डी० लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड व उसके निदेशक राजेश जीवन उत्तम चंदानी और गोविन्द उत्तम चंदानी के खिलाफ 420, 323, 504, 506 व 120-बी० भारतीय दण्ड संहिता का मुकदमा दर्ज किया गया है।