कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

लखनऊ (सुल्तान संवाददाता) लखनऊ राजधानी के सदर निवासी तथा सिविल डिफेंस मुख्यालय में कार्यरत महेश कुमार के मुताबिक लखनऊ के थाना पी०जी०आई० अन्तर्गत पंचम खेड़ा, चरण भट्ठा रोड निवासी मनोज कुमार शर्मा से उनकी मुलाकात वर्ष 2022 में एक मकान खरीदने के सिलसिले में हुई थी। मनोज कुमार शर्मा ने महेश कुमार को मकान खरीदने के लिये लोन दिलाने का झाँसा देकर उन्हें उप-निबन्धक सरोजनीनगर, लखनऊ के कार्यालय ले जाकर उनके नाम पर अलग-अलग प्रोपर्टी के तीन बैनामे पंजीकृत करा लिये, लेकिन तीनों बैनामों में से एक भी बैनामा उस मकान का नहीं था जिसे महेश कुमार खरीदना चाहते थे, बल्कि उनके नाम पर पंजीकृत बैनामों में अन्य भूमि का विवरण दर्ज कराया गया था। महेश कुमार का यह भी आरोप है कि उनके नाम पर पंजीकृत कराये गये तीनों बैनामों के आधार पर मनोज कुमार शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ मिल कर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नैशनल बैंक और एल०आई०सी० हाउसिंग फाइनेंस से उनके नाम पर धोखाधड़ी करके लोन लेकर लोन का पैसा हड़प कर लिया है। जिसकी किश्तों की अदायगी महेश कुमार को करनी पड़ रही है। महेश कुमार का यह भी आरोप है कि वह अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना बिजनौर गये थे लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। तब महेश कुमार ने न्यायालय में न्याय की गुहार लगायी जिसपर जिसपर न्यायालय ने थानाध्यक्ष बिजनौर को महेश कुमार की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय के आदेश पर थाना बिजनौर पुलिस ने 12 दिसम्बर को मनोज कुमार शर्मा एवं अन्य के खिलाफ धारा 420, 406 भारतीय दण्ड सहिंता का मुकदमा दर्ज कर लिया है।